24 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 70 वर्षीय रेपिस्ट, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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24 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 70 वर्षीय रेपिस्ट, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

ग्वालियर। चौबीस साल पहले 46 साल की उम्र में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले 70 साल के रेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। नत्था रावत नामक आरोपी ने 1987 में 46 साल की उम्र में अपराध किया था, मगर जब वह पुलिस के हत्थे चढ़ा, तब उसकी उम्र 70 साल हो गई। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी था। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि आरोपी इस परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। उम्र जमानत का आधार नहीं हो सकती। उस पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। एफआइआर के डर से नत्था फरार हो गया और शिवपुरी में जा बसा। केस के नामजद चार आरोपियोंं को नाबालिग ने नहीं पहचाना, तो वे दोषमुक्त हो गए।

लॉकडाउन के दौरान पुलिस को नत्था के शिवपुरी में होने का पता चला तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 28 जून 2020 को भांडेर पुलिस ने नत्था को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिसे न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने सुना। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरशद अली ने तर्क दिया कि आरोपित की उम्र 70 साल है और स्वास्थ्य खराब है। जेल में सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का भी पालन न होने से संक्रमण का भी खतरा है। साथ ही इस मामले के अन्य चार आरोपित दोषमुक्त हो चुके हैं। इन तमाम वजहों से आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट जमानत की जो शर्ते लगाएगा, पालन की जाएंगी। शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपित 24 साल से फरार है। जब इसके ऊपर केस दर्ज हुआ था, तब उम्र 46 साल थी। फरारी के कालखंड में उम्र बढऩे के लिए वह खुद दोषी है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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