पंजाब कैबिनेट का अहम फैसला : महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

Share and Enjoy !

Shares

पंजाब कैबिनेट का अहम फैसला : महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

सरकारी डॉक्टरों को तीन महीने का एक्सटेंशन, झुग्गी–झोपड़ी वालों को मालिकाना हक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी शुरू होगी

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एतिहासिक फैसला लेते हुए पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज में होने वाली सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। बुधवार को हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। रोजगार प्लान 2020-22 के तहत एक लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया गया है। अगले साल के स्वतंत्रता दिवस पर उम्मीदवारों की जॉइनिंग करवाई जाएगी और उन्हें केंद्र सरकार की तर्ज पर ही सैलरी मिलेगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस रिटायर हो रहे डॉक्टरों व मेडिकल स्पेशलिस्टों को 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन दी गई है। सूबा सरकार ने डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को वर्ष 2021-22 में लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए परिवारिक आय को 2.5 लाख से बढ़ा कर 4 लाख रुपए किया गया है। पंजाब के पक्के निवासी और यहीं से दसवीं करने वाले छात्र की इसे लेने के हकदार रहेंगे। चंडीगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया है। पंजाब कैबिनेट ने झुग्गी झोंपड़ी वालों को ज़मीन के मालिकाना हक देने के लिए ‘पंजाब बिल डिवेलयरर्स (प्रोपरायटरी राइटस) एक्ट– 2020 के नियमों का नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दे दी।

About Post Author

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.