एडिश्नल होम सेक्रेटरी बताएं, पंजाब पुलिस में कितने दागी अधिकारी हैं : हाईकोर्ट

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एडिश्नल होम सेक्रेटरी बताएं, पंजाब पुलिस में कितने दागी अधिकारी हैं : हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी (एसीएस) होम को आदेश दिया कि वह हाई कोर्ट के पिछले आदेश की पालना करते हुए दो सप्ताह में उच्च पदों पर आसीन सभी दागी पुलिस अधिकारियों की सूची कोर्ट को दें। हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को भी यह आदेश जारी किए थे। सोमवार को सरकार ने कोर्ट से अपील की कि उसे जवाब देने के लिए कुछ समय और दिया जाए। सरकार के इस अपील पर हाईकोर्ट की जस्टिस रितू बाहरी ने अतिरिक्त गृह सचिव को आदेश दिया कि वो दो सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेशानुसार सभी दागी पुलिस अधिकारियों की सूची कोर्ट में सौंपे। मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील बलबीर सैनी ने बेंच को बताया कि एक सुनवाई पर हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब के उप गृह सचिव विजय कुमार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर 822 पुलिस कर्मियों को दागी बताया था। जिसमें करीब 18 इंस्पेक्टर, करीब 24 एसआई और करीब 170 एएसआई हैं। शेष हेड–कांस्टेबल व कांस्टेबल हैं। पीपीएस और आईपीएस अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस पर हाई कोर्ट ने अब अतिरिक्त गृह सचिव को आदेश दिया है कि वह सभी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले, एफआईआर में जांच के स्टेटस और यह कर्मी व अधिकारी जहां तैनात हैं, इसका पूरा ब्यौरा दिया जाए।

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